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आज भी जेल में कटेगी आर्यन खान की रात – कल होगी फिर सुनवाई

मुंबई क्रूज ड्रग पार्टी केस में आरोपी आर्यन खान की जमानत याचिका (Aryan Khan Bail Plea) पर मुंबई हाईकोर्ट (Bombay High Court) में अब कल सुनवाई होगी. कल ढाई बजे के बाद सुनवाई होगी. यानी आर्यन खान की आज (27 अक्टूबर, बुधवार) की रात भी आर्थर रोड जेल में कटेगी. आज सुनवाई का दूसरा दिन था.आज आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा यानी आरोपी नंबर एक, दो और तीन के बारे में दलीलें खत्म हो गईं. अब कल NCB अपना पक्ष रखेगी. ASG अनिल सिंह एनसीबी का पक्ष रखेंगे. कोर्ट में उन्होंने कहा कि वह कोशिश करेंगे कि एक घंटे में वह अपनी बात पूरी कर लें.

कल मुकुल रोहतगी द्वारा आर्यन खान का पक्ष रखे जाने के बाद आज अमित देसाई (Amit Desai) ने इस मामले में दलीलें पेश कीं. उनके बाद मुनमुन धमीचा के वकील अली कासिफ खान ने भी अपनी दलीलें पेश कीं. आखिर में आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi) ने भी अपना क्लोजर आर्ग्यूमेंट रखा.

‘जमानत नियम है, जेल अपवाद- अब जेल नियम हो रहा, जमानत अपवाद’
इससे पहले अमित देसाई ने जमानत के पक्ष में कहा कि अरेस्ट करने से पहले नोटिस देना जरूरी होता है. लेकिन आर्यन खान, अरबाज खान और मुनमुन धमीचा की गिरफ्तारी के लिए ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया. उन्होंने आंध्र प्रदेश के एक मामले में दिए गए फैसले का हवाला दिया, जिसमें सीआरपीसी की धारा 41A एनडीपीएस एक्ट में लगाई गई थी. देसाई ने कहा जमानत नियम था, जेल अपवाद हुआ करता था. लेकिन अब नियम उल्टा कर दिया गया है. अब जेल नियम कर दिया गया है और जमानत को अपवाद बनाया जा रहा है.

‘साजिश का सबूत नहीं है, ड्रग्स के सेवन के मामले को साजिश से जोड़ा गया’
अमित देसाई ने कहा कि आर्यन खान को NCB ने गलत तरीके से अरेस्ट किया है. कम मात्रा में ड्रग्स बरामद किया जाता है तो अरेस्ट नहीं किया जाता. लेकिन आर्यन खान को अरेस्ट किया गया. बिना नोटिस दिए अरेस्ट किया गया. पहले आठ लोगों को गिरफ्तार किया फिर यह संख्या बीस तक पहुंच गई. यानी केस को बेवजह बड़ा बनाया गया.अमित देसाई ने कहा कि उनके अनुसार अरबाज से 6 ग्राम और मुनमुन से 5 ग्राम ड्रग्स बरामद किया गया. इसके बावजूद NCB की रिमांड अर्जी में 21 ग्राम चरस का जिक्र है. इस मामले में ज्यादा से ज्यादा एक साल की सजा है. इसमें भला कस्टडी की क्या जरूरत है. अगर जमानत मिल जाती है तो भी जांच रुकेगी नहीं. मैं उस मामले में जमानत मांग रहा हूं जिसमें सिर्फ एक साल की सजा है और अभी तक साजिश का कोई सबूत नहीं है.

‘जो अपराध हुआ ही नहीं, उसके लिए हुई गिरफ्तारी’
अमित देसाई ने कहा, ड्रग्स का सेवन हुआ कि नहीं यह पता लगाने के लिए मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ था. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27 के तहत एक अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया था, जो हुआ ही नहीं. आपराधिक कानून कहता है, इरादा, प्रयास और फिर अपराध. लेकिन इसका ध्यान नहीं रखा गया. मुकुल रोहतगी ने भी अपने क्लोजर आर्ग्यूमेंट में कहा कि रिमांड की अर्जी गुमराह करने वाली है. पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है जैसे बड़ी मात्रा में ड्रग्स आर्यन खान से बरामद किया गया है. रिमांड अर्जी में सत्य और सही फैक्ट्स होने चाहिए.

जिनसे ड्रग्स मिला उन्हें छोड़ा गया, जिनके पास कुछ नहीं मिला उनकी गिरफ्तारी
मुनमुन धमीचा के वकील अली कासिफ खान ने कहा कि जिनके पास से ड्रग्स बरामद हुए उन्हें छोड़ दिया गया. क्रूज में 1300 लोग मौजूद थे. उन सबकी स्क्रूटनी क्यों नहीं की गई? वकील अली कासिफ खान ने कहा, “धमीचा को क्रूज पर आमंत्रित किया गया था और वह सोमिया और बलदेव के साथ कमरे में थीं. मामला मुनमुन के नहीं, बल्कि सोमिया सिंह के खिलाफ है. धुम्रपान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रोलिंग पेपर सोमिया से बरामद किया गया था. यह NCB के दस्तावेज़ में है. लेकिन सोमिया और बलदेव को जाने दिया गया. NCB यह साबित करने में विफल रही है कि ड्रग्स को कौन लाया. और अगर यह पता नहीं चला है तो क्रूज पर मौजूद सभी 1300 लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए.”

‘मेडिकल जांच की जाए तब भी कुछ नहीं मिलेगा’

मुनमुन के वकील अली कासिफ खान ने कहा कि मुनमुन 28 साल की युवा है और उनका किसी से कोई संबंध नहीं है. अगर उसकी मेडिकल जांच भी हुई तो कुछ नहीं मिलेगा. एनसीबी साजिश या अन्य ड्रग्स से संबंधित लोगों से मुनमुन की सांठगांठ या कनेक्शन दिखाने में विफल रहा है. उन्होंने कहा, धारा 29 का न केवल उनके मुवक्किल बल्कि अन्य लोगों के खिलाफ भी दुरूपयोग किया गया है. छोटी मात्रा में ड्रग्स के साथ मिले लोगों को उन लोगों के साथ जोड़ा गया है जिनके पास से बड़ी मात्रा में ड्रग्स मिले हैं.

अब कल NCB रखेगी अपना पक्ष
अब एनसीबी गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगी. एनसीबी ने आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह ना केवल मादक पदार्थ लेते थे, बल्कि उसकी अवैध तस्करी में भी शामिल थे. एजेंसी ने यह भी दावा किया कि जांच को प्रभावित करने के लिए आर्यन खान की प्रबंधक पूजा ददलानी सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं.

Ekta Singh

Ekta Singh covers Political, Entertainment and Sports News. She believes that it is a writer’s responsibility to make sure that the readers get valuable news and hence it is imperative that the words should be written in a manner that it should be easily understood by all.

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