शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग मामले को लेकर चर्चा में हैं। आर्थर रोड जेल में लगभग 26 दिन बिताने के बाद, उन्हें 28 अक्तूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी और 30 अक्तूबर को उनकी रिहाई हुई। आर्यन को जमानत देते हुए कोर्ट ने 14 शर्तें लगाई हैं, जिनमें से एक यह है कि उन्हें हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
आर्यन खान आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के समक्ष पेश हुए। बेल मिलने के बाद आर्यन की यह पहली पेशी है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाई थी ये शर्तें
आर्यन फिलहाल देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। उन्हें अपना पासपोर्ट जब्त कराना होगा। अगर वे देश से बाहर जाना चाहेंगे तो इसके लिए अदालत की अनुमति लेनी होगी। इतना ही नहीं आर्यन अरबाज मर्चेंट जैसे दोस्तों और मामले के आरोपियों से बात नहीं करेंगे और मीडिया से भी बातचीत नहीं करेंगे। आर्यन को शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी दफ्तर में पेश होना होगा।
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