बॉम्बे उच्च न्यायलय ने 420 करोड़ रुपये की कर चोरी के केस में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अम्बानी को बड़ी राहत दी है। न्यायलय ने इनकम टैक्स विभाग को 17 नवंबर तक बिजनेसमैन के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करने को कहा है।
बॉम्बे उच्च न्यायलय ने 26 सितम्बर को इनकम टैक्स विभाग को निर्देश दिया कि वह रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अम्बानी के खिलाफ ब्लैक मनी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की मांग करने वाले कारण बताओ नोटिस पर 17 नवंबर तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे।
इनकम टैक्स विभाग ने आठ अगस्त 2022 को बिजनेसमैन को दो स्विस बैंक खातों में रखे 814 करोड़ रुपये से अधिक के अघोषित धन पर 420 करोड़ रुपये की कथित रूप से कर चोरी करने के मामले में नोटिस जारी किया था। विभाग ने 63 वर्षीय अनिल अंबानी पर “जानबूझकर” चोरी का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने भारतीय कर अफसरों को अपने विदेशी बैंक खाते के विवरण के बारे में और अपने वित्तीय हितों का खुलासा नहीं किया है।
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