लखनऊ के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों पर भी खाद्य पदार्थ मानक से निमभन स्तर या खराब उपयोग हो रहे हैं। ऐसे ही प्रकरण में एफएसडीए की जांच में नमूना फेल होने के बाद कुक्कू द ढ़ाबा, रामआसरे स्वीट्स, फेयरफील्ड होटल सहित 14 प्रतिष्ठान पर खराब खाना बेचने पर जुर्माना लगाया गया है। कुल जुर्माना 9.36 लाख रुपये जमा करने का आदेश एडीएम सिटी पूर्वी अमित कुमार की कोर्ट ने किया है।
सहायक आयुक्त खाद्य डॉ. एसपी सिंह ने बताया कि पिछले दिनों अलग-अलग प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच को भेजे गए थे। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद एडीएम कोर्ट में वाद किया गया। कोर्ट के आदेश में 14 प्रतिष्ठान पर जुर्माना लगाया गया है। जिन खाद्य पदार्थों के नमूने अधोमानक या गलत लेबल के साथ रहे हैं। उनमें खोवा, मेवा मिठाई, दूध, जीरा, पनीर, पिन्नी मिठाई आदि शामिल हैं।
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