कोरोना वायरस महामारी की काली छाया बृहस्पतिवार रात नववर्ष समारोहों के आयोजन पर भी पड़ी। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरू सहित देश के कई शहरों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिए जाने के कारण ज्यादातर लोगों ने इस अवसर पर घरों के अंदर रहने को ही प्राथमिकता दी।
दिल्ली सरकार ने कोविड-19 और इसके नए स्वरूप (स्ट्रेन) के संक्रमण के मद्देनजर 31 दिसंबर और एक जनवरी को रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया है, ताकि नववर्ष समाराहों में लोगों की भीड़ एकत्र नहीं हो।
दिल्ली के मुख्य सचिव एवं दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) अध्यक्ष विजय देव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रात्रिकालीन कर्फ्यू 31 दिसंबर रात 11 बजे से एक जनवरी सुबह छह बजे तक और एक जनवरी रात 11 बजे से दो जनवरी सुबह छह बजे तक लागू रहेगा।
आदेश में कहा गया है कि रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। कोविड-19 के मद्देनजर बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र होने से रोकने के लिए यह फैसला किया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 28 दिसंबर को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी कर कहा था कि वे स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, जिनमें रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करना भी शामिल है। मंत्रालय ने कहा था कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए स्थिति का आकलन कर वे ऐसा कर सकते हैं।