अमरिंदर सिंह : बिना अनुमति के पंजाब में किसी केस की जांच नहीं कर सकेगी सीबीआई

579
FILE PHOTO

पंजाब सरकार ने भी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जनरल कंसेंट यानी सामान्य सहमति को वापस ले लिया है। इस फैसले के बाद पंजाब में प्रवेश करने वाले किसी भी सीबीआई अधिकारी को मिलने वाले पुलिस अधिकारी वाले अधिकार खुद समाप्त हो जाएंगे और वह राज्य सरकार की अनुमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पंजाब ऐसा करने वाला आठवां राज्य बन गया है। 

इस फैसले के साथ ही अब सीबीआई राज्य सरकार की अनुमति के बिना पंजाब में कोई नया मामला दर्ज नहीं कर सकेगी और न ही किसी नए मामले की जांच कर सकेगी। इससे पहले महाराष्ट्र और झारखंड सरकार ने भी इसी महीने सीबीआई से जनरल कंसेंट वापस लेने की घोषणा कर दी थी। इससे पहले पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रेदेश, राजस्थान, सिक्किम और नागालैंड भी यह कदम उठा चुके हैं। हालांकि सीबीआई के लिए किसी भी राज्य में किसी मामले की जांच के लिए सरकार की अनुमति जरूरी होती है लेकिन जनरल कंसेंट वापस लेने वाले राज्य में सीबीआई बिना अनुमति राज्य के किसी व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज नहीं कर सकती है।

पंजाब सरकार द्वारा जनरल कंसेंट वापस लेने के बाद भी सीबीआई द्वारा पंजाब में जिन मामलों की पहले से जांच की जा रही है, वह जारी रहेगी। लेकिन सीबीआई राज्य सरकार की अनुमति के बिना किसी नए मामले में कोई केस दर्ज नहीं कर सकेगी। उसे राज्य में किसी मामले में छापा मारने के लिए भी अदालती वारंट लेना होगा।

फिलहाल पंजाब में सीबीआई बहिबल कलां गोलीकांड की जांच के मामले में राज्य सरकार के साथ अदालती लड़ाई लड़ रही है। लेकिन पंजाब सरकार के नए फैसले के बाद अब सीबीआई बहिबल कलां गोलीकांड की जांच नहीं कर सकेगी क्योंकि राज्य सरकार पहले ही सीबीआई से केस वापस ले चुकी है। अब सीबीआई को इसके लिए फिर से राज्य की अनुमति लेनी होगी, जो मिलना संभव नहीं है।